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- सभी सार्वजनिक जूलूस के लिये लाइसेन्स लेना अनिवार्य, इसका सभी आयोजक करें अनुपालन।
- डीजे का उपयोग वर्जित, उल्लंघन करने पर डीजे का उपकरण होगा जप्त।
- सभी डीजे संचालकों के साथ पूर्व में बैठक कर इस आशय की दें जानकारी।
- सभी विसर्जन मार्गों का करें भौतिक सत्यापन, बीडीओ, सीओ एवं थाना प्रभारी आपसी समन्वय से विधि व्यवस्था पर रखें नजर।
- विसर्जन मार्ग में बिजली के तारों का करें सुरक्षा ऑडिट, लटकते या ढ़ीले तारों को करें ससमय दुरुस्त।
- सभी संबंधित नगर निकाय विसर्जन मार्ग पर विशेष साफ सफाई करेंगे सुनिश्चित।
- विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से चिन्हित संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी करें सुनिश्चित।
- असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निष्पक्षता के साथ निरोधात्मक कार्रवाई का निदेश।
- ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी की व्यवस्था।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी जुड़े रहे।





















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