दीपावली एवं छठ पर्व पर पटाखों से दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सारण पुलिस की दिशा-निर्देश

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आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान जन-सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारण पुलिस द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनका पालन सुनिश्चित किया जाना सभी नागरिकों एवं व्यवसायियों के लिए अनिवार्य है।

- मुख्य दिशा-निर्देश :-

1. अवैध एवं विदेशी पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

2. 125 डेसीबल से अधिक आवाज़ वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर रोक रहेगी।

3. सभी लाइसेंसधारी पटाखा भंडारों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की सूची तैयार कर उनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

4. पटाखों का भंडारण एवं बिक्री केवल अधिकृत अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा ही की जा सकेगी।

5. ई-कॉमर्स वेबसाइटों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पटाखों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

6. सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को निर्धारित शर्तों एवं सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना होगा।

7. पटाखों का निर्माण, भंडारण एवं बिक्री घनी आबादी अथवा आवासीय क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। ऐसे स्थलों पर अग्निशमन वाहन की सुगम पहुँच अनिवार्य हो।

8. पर्व के अवसर पर पंडाल निर्माता, पूजा आयोजक एवं पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों एवं संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम संबंधी जानकारी साझा की जाएगी।

9. अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निगरानी एवं छापामारी अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

10. दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन दल को पूर्णतः मुस्तैद रखा जाएगा।

11. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा अभियुक्तों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

सारण पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और अवैध पटाखों के प्रयोग या भंडारण की सूचना तुरंत अपने निकटतम थाना या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष 9031036406 पर दें।