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बड़हरा।भोजपुर।प्रखंड अंतर्गत ख्वासपुर थाना मे नया सरकार द्वारा अपराधिक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे 1 जुलाई 2024 को जनहित में जारी किया गया है। इसे लेकर भोजपुर के गंगा पार खवासपुर स्थित 10+2 विद्यालय में ओपी प्रभारी चंदन कुमार ने उपस्थित छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं को इसका विस्तार से जानकारी दिया । उन्होंने ने बताया कि भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा आईपीसी शब्द के स्थान पर बीएसए के नाम से उपयोग किया जाएगा। मारपीट जैसे मामले में 294, 323, 324, 506, 34 के स्थान पर 294,115,(1)351(2),3(5) धारा लिखी जाएगी। इसी प्रकार एक्सीडेंट होने पर 279,337,398,304(a) 304 के स्थान पर 281,125 (2)125(3)106,105 धारा लगेगी। हत्या या हत्या के प्रयास मामले में 302, 307,201,120 बी की जगह 103,109, 238,61(2) की धारा उपयोग किया जाएगा। छल या धोखा देने जैसे मामले में 420, 419, 467,468,471, की जगह 318(4)319,338,336(3)340 का उपयोग किया जाएगा। ओपी प्रभारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियो से कहा कि यहां से जो जानकारी मिली है। उसे अपने गांव में सभी को इन तीनों नियमों के बारे में जानकारी देकर प्रोत्साहित करना है। कानून या नियम की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए ।इसलिए इस नए कानून की जानकारी अंतिम से अंतिम गांव तक पहुंचने की बात की गई।
मांब लिंचिग के दोषियों की सजा – नए कानून में मांब लीचिंग के दोषियों को भी सजा के प्रावधान है। जब 5 या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।