सारण पुलिस की अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन, दिये गये सख्त निर्देश।

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दिनांक-09.09.25 को समाहरणालय सभागार, सारण में माह अगस्त 2025 का अपराध निरोध गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस उप-महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा, वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, साइबर, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, 03 परि० पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे। गोष्ठी में पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ आगामी पर्व दशहरा एवं बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित हैः-

1. आगामी दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक, निरोधात्मक कार्रवाई, डी० जे० पर प्रतिबंध लगाने तथा संवेदनशील स्थानों का चिन्हित कर पुलिस पदाधिकारी / बल की प्रतिनियुक्ति एवं सतत भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

2. सभी थानाध्यक्ष को पर्व त्योहारों के समय संवेदनशील जगहों की पहचान कर बलों की प्रतिनियुक्ति करने एवं उन जगहो पर गश्ती दल तथा डायल-112 को सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. चुनाव से संबंधित काडों में बी.एन.एस.एस. की धारा-126 के तहत आरोप-पत्र समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केन्द्रों की देख-रेख करने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने थाना क्षेत्र के साथ लगने वाले दूसरे राज्य की सीमा पर नाका हेतु जगह चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

6. यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से शराब का उपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसपर धारा-135 (सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

7. सभी थानाध्यक्ष को जिला के NDAL-ALIAS पोर्टल से आर्म्स लाइसेंस धारकों की अपने थानाक्षेत्र की अद्यतन सूची प्राप्त कर शत् प्रतिशत लाइसेंस धारकों के हथियार एवं गोली का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. थाना परिसर में "डायरी राइटिंग केम्प लगाकर सभी लंबित कांडो को निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

9. सभी थानाध्यक्ष को वारंटी के खिलाफ S-Drive चलाकर वारंट / सम्मन / कुर्की को निष्पादित करने एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

10. सभी थानाध्यक्ष को थाना में शिकायत / सुझाव पेटी को प्रत्येक दिन खोल कर देखने एवं जनता द्वारा की गयी शिकायतों का निवारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

11. सभी थानाध्यक्ष को थाना में आगंतुक पंजी संधारित करने एवं थाना में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम/पता/मोबाइल नं० एवं थाना आने के उद्देश्य को आगंतुक पंजी में अंकित करने हेतु आदेशित किया गया है।

12. Know your police प्रोग्राम एवं जनता दरबार आयोजित करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया गया है।

13. प्रत्येक रविवार को जिला के सभी थाना में स्वच्छता अभियान चलाया जाऐगा तथा इन सभी में सबसे स्वच्छ थाना को पुरस्कृत किया जाएगा।

14. सभी थानाध्यक्ष को असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर बी०एन०एस० की धारा-126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है।

15. बी.एन.एस.एस. की धारा 107 के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित सम्पति जप्ती की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

16. प्रत्येक रविवार को 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सभी थाना में गुंडा परेड आयोजित करवाने एवं गुंडा पंजी के 14 शीर्ष को अद्यतन करने हेतु आदेशित किया गया है।

17. सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक महीना कम से कम 02 कांडो का निष्पादन करेंगें जिसमें से 01 विशेष प्रतिवेदित कांड सामिल होंगे।

18. सी०सी०ए०-12 के तहत प्रत्येक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कम से कम 05-05 प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

19. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

20. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।

21. प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।

22. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।

23. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

24. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।

25. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

26. माह-अगस्त में विशेष अभियान चलाकर कुल-1218 (बारह सौ अठारह) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-12, हत्या के प्रयास में-108, दहेज हत्या के कांड में-06, लूट के कांड में-13, आर्म्स अधि० के कांड में-17, हर्ष फायरिंग के कांड में-02, एन०डी०पी०एस० एक्ट में-07, अपहरण के कांड में-12, पॉक्सो के कांड में-08, बलात्कार के कांड में-05, एस०सी०/एस०टी० एक्ट के कांड में-14, पुलिस पर हमला के कांड में 11, आई०टी०एक्ट० अधि०-02, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 86, चोरी में 12, छिनतई में-01. खनन के कांड में-12, मद्यनिषेध में 598, वारंट में-285 तथा अन्य कांडों में-07 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-2033 एवं कुर्की-61 का निष्पादन किया गया।