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- आपसी समझौते के आधार पर सुलहनीय वादों का इसमें होगा निष्पादन।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण के तत्वावधान में 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय , छपरा में किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से निपटारा चाहते हैं, वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इसका निष्पादन करा सकते हैं।
लोक अदालत के माध्यम से संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एन. आई.एक्ट के मामले, विद्युत वाद के मामले, वाहन दुर्घटना के दावे, सिविल सूट , माप तौल, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली के मामले, नीलामपत्र वाद इत्यादि के मामलों का निपटारा कराया जा सकता है।
लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सरल एवं शीघ्र निपटारा होता है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। लोक अदालत के निर्णय की अपील नहीं होती है और निर्णय अंतिम होता है।